ताज़ा ख़बरें

*मोरटक्का पुल से केवल 20 टन तक के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी* *कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए*

खास खबर

*मोरटक्का पुल से केवल 20 टन तक के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी*
*कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए*
खंडवा 9 अक्टूबर 2025, कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई जिला खण्डवा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मोरटक्का पुल से 20 टन से अधिक क्षमता के वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग पर भारी मालयान संचालित करना प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। अब इस मार्ग पर 20 टन बजन और 6 चक्के से अधिक के भारी मालयान संचालित नहीं होंगे। जारी आदेश के अनुसार अब बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हए ए. बी. रोड़ तक पहुंच सकते है। इसी तरह इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर अपने गन्तव्य तक पहुंच सकते है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंधात्मक आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इनमें राष्ट्रहित की सार्वजनिक निर्माणाधीन परियोजनाओं में संलग्न एन.एच.ए.आई, एम.पी.आर.डी.सी., रेल्वे में संलग्न वाहन, दुग्ध वाहन, फायर बिग्रेड, इमरजेंसी सेवा में संलग्न वाहन, आर्मी के वाहन, विद्युत कंपनी के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी. और पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन में लगे 20 किलो लीटर की भण्डारण क्षमता तक के वाहन, यात्री बसें, खाद परिवहन में संलग्न वाहन और अति आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहन शामिल हैं ।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!